को-आपरेटिव्ह, रिकवरी इन्सेनिटव स्कीम
योजना
सहकारी क्षेत्र के बैंकों तथा कृषि साख सहकारी संस्थाओं के बकाया कालातीत ऋण की वसूली हेतु प्रकरण राजस्व अधिकारियों को सौंपे जाकर वसूली की जावेगी। राजस्व अधिकारी को एक प्रतिशत नगद इंसेटिव राशि एवं 0.5 प्रतिशत स्टेशनरी हेतु दी जावेगी। योजना निरन्तर जारी रहेगी।
योजना की प्रगति :-
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2001
अंकेक्षण शुल्क का युकितकरण
क्रमांक एफ 5-13-88 -पन्द्रह -1-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 क्रमांक 17 सन 1961 की धारा 58 की उपधारा 1 सहपठित धारा 95 द्वारा प्रदत्त शकितयों को प्रयोग में लेते हुए, राज्य सरकार, एतद द्वारा मध्यप्रदेश को-आपरेटिव्ह सोसाइटीज रूल्स , 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात
संशोधन
उक्त नियमों में अनुसूची क तथा अनुसूची ख के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात
अनुसूची
संपरीक्षा फीस का मान
नियम 50-ए उपनियम 1 देखिए
1. किसी सोसाइटी से संपरीक्षा फीस, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 क्रमांक 17 सन 1961 की धारा 10 के अंतर्गत रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी द्वारा समय-समय पर किये गये उसके वर्गीकरण के अनुसार, वार्षिक कारोबार के आधार पर निम्नानुसार उदग्रहीत की जाएगी :-
क्रमांक | सोसायटीकावर्ग | सोसायटीकाप्रकार | संपरीक्षाफीसकेउदग्रहणकाआधार |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | उपभोक्तासोसायटी | प्राथमिक | कुलविषय |
क | विधुतसोसायटीकोछोड़कर | केन्द्रीय | ------ |
शीर्ष | ------ | ||
ख | विधुतसोसायटी | प्राथमिक | कुलटर्नओवर |
2 | फार्मिंगसोसायटी | शीर्ष | ------ |
3 | गृहनिर्माणसोसायटी | प्राथमिक | कुलटर्नओवर |
4 | विपणनसोसायटी | शीर्ष | ------ |
5 | उत्पादकसोसायटी | प्राथमिक | कुलटर्नओवर |
एक | दुग्ध,तिलहनएवंलघुवनोपजकोछोडकर | शीर्ष | ------ |
दो | दुग्धएवंतिलहनसोसायटी | प्राथमिक | कुलटर्नओवर |
शीर्ष | ------- | ||
तीन | वनोपजसोसायटी | प्राथमिक | कुलटर्नओवर |
केन्द्रीय | ------ | ||
6 | प्रसंस्करणसोसायटी | शीर्ष | ------ |
एक | शक्करसंघकोछोडकर | प्राथमिक | कुलविषय |
केन्द्रीय | ------ | ||
दो | शीर्षशक्करसंघ | शीर्ष | ------ |
7 | संसाधनसोसायटी | प्राथमिक | टिप्पणी क्रमांक 5केअनुसार |
8 | बहुप्रयोजनसोसायटी | केन्द्रीय | कुलविषय |
9 | साधारणसोसायटी | शीर्ष | ----- |
प्राथमिक | कुलटर्नओव्हर | ||
केन्द्रीय | कार्यशीलपूंजी | ||
शीर्ष | ----- | ||
प्राथमिक | ----- | ||
केन्द्रीय | कुलविषय | ||
शीर्ष | ------ | ||
प्राथमिक | ----- | ||
केन्द्रीय | कुलटर्नओव्हर | ||
प्राथमिक | ------ | ||
प्राथमिक | ------ | ||
केन्द्रीय | कुलटर्नओव्हर | ||
शीर्ष | ------ |
- किसी सोसायटी से संपरीक्षा फीस का उदग्रहण, संपरीक्षा फीस की न्यूनतम अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, उसके वार्षिक कारबार के संबंध में, जो औसत कारबार से कम अधिक हो और उपबंध -1 में उलिलखित दरों तथा अन्य शर्तों पर किया जाएगा।
- किसी सोसायटी का वार्षिक कारबार तत्स्थानी स्लेब में उलिलखित औसत कारबार से कम होने पर संपरीक्षा फीस न्यूनतम सीमा के अधीन तथा किसी सोसायटी का वार्षिक कारबार औसत सीमा से अधिक होने पर संपरीक्षा फीस अधिकतम सीम के अध्ययधीन रहते हुए उदग्रहीत की जाएगी , किन्तुत प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी की संपरीक्षा फीस अधिकतम रूपये पांच हजार ही होगी।
- परिसमापक के अधीन किसी सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा करने हेतु संपरीक्षा फीस वसूल की गर्इ आसितयों पर एक प्रतिशत की दर से उदग्रहीत की जाएगी।
- उस दशा में जब सोसायटी अन्य रूप से या अपने स्वयं के कारबार के अतिरिक्त अभिकरण के आधार पर कारबार कर रही हो, तो अर्जित कमीशन प्रदत्त सेवाओं के लिये प्राप्त सेवा प्रभारों पर 2.5 प्रतिशत की दर से संपरीक्षा फीस उदग्रहीत की जाएगी, परन्तु इस खण्ड के अधीन संपरीक्षा फीस उन सोसाइटियों के मामले में लागू नहीं होगी, जिनकी संपरीक्षा फीस कार्यशील पूंजी तथा कुल टर्नओव्हर के आधार पर उदग्रहीत की गर्इ है।
- किसी सोसायटी की प्रसंस्करण इकार्इ, स्थानीय क्षेत्रीय जिला तथा संभागीय स्तर की शाखाऐं विय केन्द्र को उदग्रहण के प्रयोजन के लिए पृथक शाखा के रूप में माना जायेगा और नीचे वर्णित दरों के अनुसार अतिरिक्त संपरीक्षा फसी उदग्रहीत की जाएगी :-
अनुक्रमांक | विशिषिटयां | प्राथमिक | केन्द्रीय | शीर्ष |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | वित्तीय बैंकों के लिये | 250 | 500 | 1000 |
2 | अन्य सोसायटियों के लिये | 100 | 250 | 500 |
3 | प्रसंस्करण इकार्इ के लिए | 500 | 500 | 500 |
- उदग्रहीत संपरीक्षा फीस निकटतम रूपये तक पूर्णाकिंत की जाएगी ।
- समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंक , आइल फेड, क्षेत्रीय तिलहन संघ, समस्त दुग्ध संघ तथा समस्त जिला वनोपज संघ यूनियन उनके संबंद्ध सदस्य सोसायटी की संपरीक्षा के लिये संपरीक्षा फीसका भुगतान करेंगे तथा वे, सदस्य सोसायटी से उसे वसूल करने के लिये हकदार होंगे।
- किसी सरकारी सहायता प्राप्त किसी शीर्ष सोसायटी या केन्द्रीय सोसायटी तथा नगरीय बैंक की समवर्ती संपरीक्षा, विभागीय संपरीक्षकों द्वारा संचालित की जाएगी, परन्तु उस दशा में, जब ऐसी सोसयटी की अंतिम संपरीक्षा के लिये चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्राधिकृत हो, वहां संपरीक्षा फीस, उसी रीति में उदग्रहीत की जाएगी, जैसी कि अनुसूची में दी गर्इ, परन्तु सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली संपरीक्षा फीस की रकम की संगणना, चार्टड्र अकाउन्टेन्ट को देय पारिश्रमिक की रकम को घटाकर की जाएगी।
- संपरीक्षा फीस के भुगतान से छूट :-
- किसी ऐसी सोसायटी की दशा में संपरीक्षा फसी उदग्रहीत नहीं की जायेगी जो या तो निषिय या प्रसुप्त अथवा आर्थिक रूप से कमजोर या परिसमापन के अधीन हो या जिसका कोर्इ नगद संव्यवहार न हो।
- प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक प्राथमिक सोसयटी को, उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रथम दो लेखा वर्षों के लिये संपरीक्षा फीस के भुगतान से छूट दी जाएगी परन्तु महिला सदस्यों तथा शिक्षित बेरोजगार व्यकितयों द्वारा संचालित सोसयटी को पांच वर्ष के लिए छूट होगी।
- सरकार द्वारा अनुमोदित नियंत्रित वस्तुओं के विषय को संपरीक्षा फीस के उदग्रहण से छूट दी जाएगी।
- परिभाषाएं :- वार्षिक संपरीक्षा से अभिप्रेत है, किसी लेखा वर्ष के लिये किसी सोसयटी के लेखाओं की संपरीक्षा, जो उस लेखा वर्ष की समापिते पश्चात की जानी हो ,
- समवर्ती संपरीक्षा से अभिप्रेत है , किसी लेखा वर्ष के लिये किसी सोसयटी के लेखाओं की संपरीक्षा, जो चालू वर्ष के दौरान नियमित रूप से दिन- प्रतिदिन की जानी है।
- नियतकालीक संपरीक्षा से अभिप्रेति है किसी सोसायटी के लेखााओं की तिमाही संपरीक्षा।
- संपरीक्षा फीस से अभिप्रेत है , किसी सोसयटी की संपरीक्षा , निरीक्षण, जांच तथा उसके पर्यवेक्षण के लिय विभाग द्वारा दी गर्इ सेवाओं के बदले में उस सोसायटी से उदग्रहीत सेवा प्रभार।
- कुल विय से अभिप्रेत है , व्यापारिक यिकलापों के दौरान अभिप्राप्त वस्तुओं केविषय की रकम, जिसमें विषय रिटर्न, अंतरण विय तथा समस्त प्रकार के कर, यदि अलग से प्रभारित हैं, समिमलित नहीं होंगे।
- कुल टर्नओव्हर से अभिप्रेत है , कुल प्रापितयों या कुल संवितरण की रकम जो भी अधिक हो जो यथासिथति प्रारंभिक या अंतिम नगद अतिशेष , बैंकों में जमा या उनसे प्रत्याहरण तथा मुख्यालय शाखा समायोजन, कन्टा, आइटम, आंतरिक अंतरण समायोजन घटाने के पश्चात आर्इ हो,
- कुल तुलन पत्र बैलेस शीट में दर्शार्इ गर्इ दायित्व के तरफ की समस्त मदों का योग, जिसमें यथासिथति, संचित तथा वर्ष का लाभ, यदि कोर्इ हो और शाखा समायोजन का अंतर समिमलित है, परन्तु उसमें कंटा आर्इटम तथा संचति हानियां समिमलित नहीं है।
- प्रमाणित संपरीक्षकों को देय पारिश्रमिक -
- रजिस्ट्रार द्वारा पैनलित किया गया चार्टर्ड आकउन्टेंट ,मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1060 की धारा 58 1 के अधीन किसी शीर्ष या केन्द्रीय
- सोसायटी अथवा नगरीय बैंक अर्बन बैंक संपरीक्षा के लिये प्रमाणित संपरीक्षक कहलाएगा।
- देय पारिश्रमिक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 50-ख के
- अधीन संबंधित सोसायटी और प्रमाणित संपरीक्षक की पारस्परिक सहमति के माध्यम से रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी द्वारा नियत किया जाएगा।
- प्रमाणित संपरीक्षक को देय पारिश्रमिक की रकम, उदग्रहीत की गर्इ संपरीक्षा फीस की रकम से घटार्इ जाएगी और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम,1962 के नियम 50-क के अधीन उदग्रहण मेमो लेवी मेमो उलिलखित की जाएगी।
प्रमाणित संपरीक्षक का श्रेणीकरण् | वार्षिक कारबार की सीमा | समवर्ती नियतकालिक तथा अंतिम संपरीक्षा | वार्षिक तथा अंतिम संपरीक्षा | केवल अंतिम संपरीक्षा |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- प्राधिकृत प्रमाणित संपरीक्षक किसी सोसायटी की संपरीक्षा के लिये रजिस्ट्रार के प्रति जवाबदार होगा।
- प्रमाणित संपरीक्षकों को देय पारिश्रमिक , नीचे उल्लेखित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा:-
- सोसायटी शाखा प्रसंस्करण इकार्इ की समवर्ती नियतकालिक वार्षिक संपरीक्षा के लिये अतिरिक्त पारिश्रमिक नीचे वर्णित दरों से अधिक नहीं होगा:-
- अतिरिक्त पारिश्रमिक श्रेणी - क श्रेणी-ख श्रेणी-ग
- प्रति शाखा इकार्इ 1500- 1000- 500-
- संपरीक्षा कार्य के लिये अधिकतम कालावधि निम्नानुसार होगी:-
- समवर्ती नियतकालिक तथा अंतिम संपरीक्षा वार्षिक अंतिम संपरीक्षा अंतिम संपरीक्षा
- 6 मास 4 मास 2 मास
- प्राधिकृत प्रमाणित संपरीक्षक तथा उनके सहायक उसी दर पर यात्रा , निवास लाजिंग बोर्डिंग प्रभारों की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगे, जिस पर संबधित सोसायटी के लेखाओं के भारसाधक तथा लेखापाल, संबंधित यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार हकदार हैंं।
- अधिसूचना में विहित कालावधि के पश्चात संपरीक्षा रिपोर्ट के विलंब से प्रस्तुत किये जाने की दशा में, प्रमाणित संपरीक्षकों को देय पारिश्रमिक में 10 प्रतिशत प्रति सप्ताहकी दर से कटौती की जाएगी।
12. इस अधिसूचना के अधीन संपरीक्षा फीस का मान मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
नीरज कुमार श्रीवास्तव, उप सचिव
संपरीक्षा फीस के मान का संगणना चार्ट
उपबंध-1
अनु.- | वार्षिक कारबार की सीमा | औसत कारबार | 0 से 100 लाख तक संपरीक्षा फीस का उदग्रहण | अनु .- | 1 से 100 करोड तक संपरीक्षा फीस का उदग्रहण | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दर प्रति लाख | न्यूनतम | अधिकतम | दर प्रति लाख | न्यूनतमढ | अधिकतम | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 0&1 | 0-50 | 150 | & | 75 | 20 | 125 | & | & |
2 | 1&2 | 1-50 | 150 | 150 | 225 | 21 | 125 | 12500 | 18750 |
3 | 2&3 | 2-50 | 150 | 300 | 375 | 22 | 100 | 20000 | 25000 |
4 | 3&4 | 3-50 | 150 | 450 | 525 | 23 | 100 | 30000 | 35000 |
5 | 4&5 | 4-50 | 150 | 600 | 675 | 24 | 100 | 40000 | 45000 |
6 | 5&6 | 5-50 | 150 | 750 | 825 | 25 | 100 | 50000 | 55000 |
7 | 6&7 | 6-50 | 150 | 900 | 975 | 26 | 100 | 60000 | 65000 |
8 | 7&8 | 7-50 | 150 | 1050 | 1125 | 27 | 100 | 70000 | 75000 |
9 | 8&9 | 8-50 | 150 | 1200 | 1275 | 28 | 100 | 85000 | |
10 | 9&10 | 9-50 | 150 | 1350 | 1425 | 29 | 100 | 90000 | 95000 |
11 | 10&20 | 15-00 | 150 | 1500 | 2250 | 30 | 100 | 100000 | 150000 |
12 | 20&30 | 25-00 | 125 | 2500 | 3125 | 31 | 75 | 150000 | 187500 |
13 | 30&40 | 35-00 | 4375 | 32 | 262500 | ||||
14 | 40&50 | 45-00 | 125 | 5000 | 5625 | 33 | 75 | 300000 | 337500 |
15 | 50&60 | 55-00 | 125 | 6250 | 6875 | 34 | 75 | 375000 | 412500 |
16 | 60&70 | 65-00 | 125 | 7500 | 8125 | 35 | 75 | 450000 | 487500 |
17 | 70&80 | 75-00 | 125 | 8750 | 9375 | 36 | 75 | 525000 | 562500 |
18 | 80&90 | 85-00 | 125 | 10000 | 10625 | 37 | 75 | 600000 | 637500 |
19 | 90&100 | 95-00 | 125 | 11250 | 11875 | 38 | 75 | 675000 | 712500 |
टीप:- 100 करोड़ से पर वार्षिक कारबार पर किसी सोसयटी की संपरीक्षा फीस रू. 30- प्रति लाख की दर से उदग्रहीत की जाएगी और न्यूनतम रू. 750- लाख समिमलित करने के पश्चात रू. 50 लाख की अधिकतम सीमा के अधीन वसूल की जाएगी परन्तु इस अधिसूचना के प्रवर्तन में आने के पश्चात अतिरिक्त संपरीक्षा फीस, सोसायटी की प्रत्येक नवीन शाखा के कारबार के लिए विहित दर पर उदग्रहीत की जाएगी।